
खदान मजदूर संघ भिलाई संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कल दिनांक 16-10-2026 को कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग के राजहरा प्रवास पर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे भेंट किया और उन्हें दल्ली यंत्रीकृत खदान में संचालित 1.2 मिलीयन टन पैलेट प्लांट में कार्यरत ठेका श्रमिकों के साथ हो रहें अन्याय से संबंधित विभिन्न विषयों पर ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उन्हें बताया कि संघ का एक प्रतिनिधिमंडल इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन से भी मिला था और उन्हें भी पैलेट प्लांट में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन भी सौंपा था जिसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग को पत्र लिखकर इसपर जांच के आदेश भी दिए हैं और जिसपर छत्तीसगढ़ शासन के सचिव श्रम विभाग ने श्रमायुक्त इंद्रावती भवन नवा रायपुर को जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि ज्ञापन में दल्ली यंत्रीकृत माइंस के अंदर स्थित 1.2 MTPA पैलेट प्लांट के संबंध में समस्त तथ्यों सहित शिकायत किया गया है जिसमें सेंट्रल लाइसेंस, BSP की EC/CTO/जमीन/पानी/बिजली/मटेरियल होने के बाद भी फैक्ट्री एक्ट बताकर श्रमिकों को केन्द्रीय वेतनमान से वंचित करना एवं लीज बाउंड्री कों अवैध रूप से बदलने की जांच की भी मांग किया है। और बताया कि कार्यलय उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) से सूचना के अधिकार से जानकारी दी गई है कि जगन्नाथ स्टील प्लांट द्वारा 300 श्रमिकों का लेबर लायसेंस लिया गया था और जो 05-09-2026 तक वैध था RTI जवाब पत्र क्र. No. RP-99(11)/2026-27-RTI, दिनांक 03.06.20262. Central Labour License जारी दिनांक 06.09.2023, वैधता 05.09.2026 तक, 300 श्रमिक3. CTO No. 7453/TS/CECB/2023, दिनांक 27.12.2023**4.EC- Rajhara Hill Lease 719.60 Haसंघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद अंसारी ने आगे बताया कि दल्ली यंत्रीकृत खदान में बने पैलेट प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के साथ वेतनमान को लेकर कंपनी के द्वारा भेदभाव की निती अपनाईं जा रही है जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि निम्न तथ्यों से यह स्पष्ट होता है। पैलेट प्लांट माइनिंग लीज के अंदर ही स्थित है और यहां जानबूझकर श्रमिकों को फैक्ट्री एक्ट का वेतनमान दिया जा रहा है। क्योंकि जब यह पैलेट प्लांट का निर्माण हो रहा था तब बीएसपी प्रबंधन इसे माइनिंग लीज के अंदर बता रही थी और श्रमिकों का वेतन भी बीएसपी द्वारा नियुक्त अतिश्रम कल्याण अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद दिया जाता था जिसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है मगर बीएसपी प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उस समय भी वहां कार्यरत श्रमिकों से 12-12 घंटे काम करवाया जाता था और वेतन पूरा नहीं दिया जाता था मगर बीएसपी प्रबंधन द्वारा ठेकेदार को वेतन भुगतान के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता था जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि जगन्नाथ स्टील प्लांट कंपनी द्वारा कार्यलय उप मुख्य श्रमायुक्त( केन्द्रीय) से 300 श्रमिकों का लेबर लाइसेंस भी लिया गया था जोकि 05-09-2026 तक वैध था इससे स्पष्ट होता है कि बीएसपी प्रबंधन और जगन्नाथ स्टील प्लांट के जिम्मेदार अधिकारियों को पहले से पता था कि पैलेट प्लांट माइनिंग लीज में ही है और इसलिए कार्यालय उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) से 300 श्रमिकों का लेबर लाइसेंस भी लिया गया था और यह बात निम्नलिखित तथ्यों से भी स्पष्ट होता है कि पैलेट प्लांट माइनिंग लीज के अंदर ही है।एक तरफ जग्गन्नाथ कंपनी द्वारा श्रमिकों का लेबर लाइसेंस कार्यालय उप मुख्य श्रमायुक्त से लिया जाता है और दूसरी तरफ गरीब आदिवासी ठेका श्रमिकों का शोषण करने के लिए उनको फैक्ट्री एक्ट वेतनमान दिया जाता है जोकि बहुत ही शर्मनाक है और स्थानीय लोगों का खुला शोषण है1. सब कुछ BSP का है, पैसा सिर्फ ऑपरेटर ने लगाया है BSP सब स्टेशन आदि का पैसा बनाने के लिए BSP ने दिया।EC BSP के नाम पर है।*Labour License Central का है।Consent to Operate (CTO) BSP के नाम पर है।-शपानी BSP का, लैंड BSP की, मटेरियल BSP का है।- निवेश जो किया है वो श्री जगन्नाथ स्टील प्लांट कंपनी ने किया है, यहाँ से जो पैलेट तैयार होगा वो BSP को बेचेंगे और उसी से उनका पैसा वापस होगा। यह BOT/MDO मॉडल है, स्वतंत्र फैक्ट्री नहीं।2. पूरा सर्कल लीज बाउंड्री के अंदर है।- मटेरियल लीज बाउंड्री के अंदर से आता है और पैलेट बनके फिर वापस लीज बाउंड्री के अंदर BSP को ही जाता है।- BSP द्वारा इसकी मॉनिटरिंग किया जाता है कि कंपनी किसी और को पैलेट न बेच सके।3. जब प्लांट का निर्माण हो रहा था वहां कार्यरत सभी श्रमिकों को केन्द्रीय वेतनमान दिया जाता था और श्रमिकों के वेतन से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र कंपनी को BSP के पर्सनल विभाग के द्वारा दिया जाता था।- उस समय पैलेट प्लांट में बीएसपी द्वारा कंपनी को मुफ्त बिजली भी दिया जाता था।4. सबसे बड़ा सवाल – लीज बाउंड्री किसके आदेश से Change किया गया?बिना किसी सक्षम आदेश, IBM की अनुमति और भारत सरकार की मंजूरी के लीज बाउंड्री को बदल दिया गया है। इसकी कोई प्रति सार्वजनिक नहीं की गई।कानूनी स्थिति के अनुसार Mines Act 1952 की धारा 2(j) के अनुसार खदान के अंदर स्थित कोई भी बेनिफिएशन प्लांट, पैलेट प्लांट खदान का ही हिस्सा है। जब EC, CTO, जमीन सभी BSP के नाम पर है तो Appropriate Government केन्द्र ही है। इसलिए Central Minimum Wages लागू होगा, Factory Act का State Wages नहीं। संघ की मांग -1. लीज बाउंड्री बदलने के आदेश की प्रति तलब कर निरस्त किया जावे।2. पैलेट प्लांट में कार्यरत श्रमिकों को 01.04.2026 से लागू Central Wages + VDA + EPF + ESIC + बोनस का भुगतान एवं अंतर की राशि दिलाई जावे।3. इस पूरे प्रकरण की CVO-SAIL / CVC द्वारा सतर्कता जांच कराई जावे।4. जांच तक किसी भी श्रमिक को नौकरी से न निकाला जावे।अंत में संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने बताया कि कंपनी द्वारा राजहरा और आसपास के आदिवासी श्रमिकों के साथ कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी किया जाता है और कंपनी के श्रमिकों को स्थानीय श्रमिकों की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएं और वेतन भी दिया जाता है यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि जिन स्थानीय श्रमिकों को कंपनी के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा भर्ती किया जाता है उन्हें भी पूरी सुविधाएं दी जाती है।जिससे पैलेट प्लांट में कार्यरत स्थानीय और आदिवासी श्रमिकों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है स्थानीय श्रमिकों के साथ हर बात में भेदभाव किया जाता है। और बाहर से आए कंपनी के कुछ चहेतों लोगों द्वारा बकायदा अपने स्तर पर भर्ती का खेल भी खेला जा रहा है। जिसकी भी जांच होनी चाहिए। और कंपनी द्वारा एसडीएम राजहरा के समक्ष हुए बैठक में यह बात भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि भविष्य में जितनी भी गाडियां कंपनी में लगेंगी उसके लिए ड्राइवर स्थानीय स्तर पर भर्ती किया जावेगा मगर कंपनी के कुछ लोगों द्वारा यहां पर भी अपने स्तर पर भर्ती का खेल खेला जा रहा है।ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद, नगरपालिका अध्यक्ष तोरणलाल साहू, एल्डरमैन नगरपालिका महेन्द्र सिंग, सुरेन्द्र बेहरा, तरूण टंडन, अमित तिवारी, विजय कुमार , एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति थी।भवदीय,मुश्ताक अहमद अंसारीअध्यक्ष, खदान मजदूर भिलाई संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ,मोबाइल नं-9406087222














