*पुरूर -* हत्या के एक सनसनीखेज प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।*प्रकरण का विवरण -*थाना पुरूर के अपराध क्रमांक *94/2025 धारा 294, 351(3), 117(2), 115(2), 103 भारतीय न्याय संहिता (BNS)* के तहत दर्ज मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी *यशपाल सोरी* को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।पुलिस के अनुसार आरोपी यशपाल सोरी ने घरेलू बात को लेकर अपने पिता *लचमु सोरी* के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा चप्पल से प्राणघातक मारपीट की। इस मारपीट के परिणामस्वरूप लचमु सोरी की मृत्यु हो गई थी। घटना पर थाना पुरूर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।*सुदृढ़ विवेचना बनी सजा का आधार -*प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी थाना पुरूर *उप निरीक्षक प्रदीप कंवर* (वर्तमान में थाना राजहरा में पदस्थ) द्वारा की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए आवश्यक भौतिक एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया गया तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक *श्री तोमन साहू* द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की गई।विवेचना के दौरान संकलित पुख्ता साक्ष्यों एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी यशपाल सोरी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।पुलिस का कहना है कि यह सजा सुदृढ़ एवं सटीक विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रभावी अभियोजन का परिणाम है।














