October 31, 2026

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राज्योत्सव की तैयारियों का जिला पंचायत सीईओ ने लिया जायजाआयोजन स्थल पर मंच, सुरक्षा, पार्किंग और दर्शक व्यवस्था समय पर पूरी करने के दिए निर्देश पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त में कोरबा जिले के 79,138 किसानों को ₹15.94 करोड़ की सहायता, *नशीली दवाइयों और गांजा पर लगातार हो रही कार्रवाई पर श्रमिक नेता संजय सिंह ने बालोद जिला कलेक्टर से मिलकर जताया आभार*संजय सिंह का आमरण अनशन रंग ला रहा है नहीं दिखा करवा चौथ का चांद, फोटो-वीडियो में चांद देखकर सुहागिनों ने तोड़ा व्रत* महतारी वंदन योजना से मिली संबल की राशि, भगवती ने बचत से संवार लिया आत्मनिर्भरता का सपनाकभी दूसरों पर निर्भर थीं, आज अपनी किराना दुकान से बनीं परिवार की आर्थिक ताकत कोरबा जिले में 11 नवंबर को भाई दूज पर रहेगा स्थानीय अवकाश
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किसानों को कृषि कार्य हेतु डीजल-पेट्रोल उपलब्ध कराने कलेक्टर के निर्देशअनुमति उपरांत ड्रम, बोतल व जेरीकेन में भी मिलेगा ईंधनशिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9691901259 जारी

कोरबा, 23 जून 2026/पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय संबंधी जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के सभी रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) संचालकों को किसानों को कृषि कार्य के लिए आवश्यक ईंधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।जारी निर्देशानुसार जिले में स्थापित सभी रिटेल आउटलेट पंपों के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य हेतु सीधे उनके ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य से संबंधित वाहनों की टंकी में मांग के अनुसार पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा परीक्षण उपरांत अनुमति प्राप्त होने पर किसानों को कृषि कार्य के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नियंत्रित तरीके से ड्रम, बोतल एवं जेरीकेन में भी पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।उल्लेखनीय है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा 22 मई 2026 को जारी आदेश के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में रिटेल आउटलेट से पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय सीधे उपभोक्ताओं के वाहनों की टंकी में ही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा ड्रम, बोतल एवं जेरीकेन में विक्रय पर रोक लगाई गई है। हालांकि रबी फसल कटाई, खरीफ सीजन की तैयारियों के लिए किसानों की आवश्यकता, समय-सीमा वाले शासकीय निर्माण कार्यों तथा अस्पताल, मोबाइल टॉवर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा किसानों को डीजल अथवा पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो किसान जिला कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 9691901259 पर कार्यालयीन समय प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः30 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय किसान को अपना नाम, किसान कोड, मोबाइल नंबर तथा संबंधित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) का नाम अवश्य बताना होगा, ताकि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Saroj Chauhan
Author: Saroj Chauhan

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