August 15, 2026

ऐप डाउनलोड करें

लाइव टीवी

ग्राम पंचायत गुरसिया सरपंच हेमलता बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया. 37.26 लाख रूपए गबन का आरोप,

कोरबा – जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत गुरसिया सरपंच हेमलता बघेल को सरपंच पद से हटा दिया गया है, ग्राम पंचायत गुरसिया के ग्रामवासियो द्वारा वर्तमान सरपंच हेमलता बघेल के विरुद्ध वित्तीय अनियमिता एवं पदीय दायित्वों के दुरूपयोग की शिकायत की गई थी उत्क शिकायत के सम्बन्ध मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा से वृस्तृत जाँच कराई गई! जाँच प्रतिवेदन एवं ग्राम पंचायत के IDBI बैंक ( शाखा कोनकोना ) के बचत खाता विवरण से यह प्रमाणित हुआ है, की सरपंच हेमलता बघेल द्वारा तत्कालीन सचिव रविन्द्र कुमार सिंह के साथ संयुक्त हस्ताक्षर के नियम विरुद्ध तरीके से ग्राम पंचायत के शासकीय खाते से कुल सैंतीस लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र ) की स्वीकृति निर्माण कार्य कार्य की राशि अपने निजी खाता में अंतरित कर गंभीर वित्तीय अनियमितता व गबन किया गया है यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के वित्तीय व लेखा नियमों के स्पस्ट उलंघन तथा गंभीर दुराचरन के श्रेणी मे आता है उक्त गंभीर आरोपों के आधार पर आरोपी सरपंच के विरुद्ध इस नयालय मे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के तहत पद से पृथक करने का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इस न्यायलय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक /1993/ अविज /वाचक / पंचा / 2026,पोड़ी उपरोड़ा दिनांक 06/07/2026 आरोप पत्र सहित कारण बताओ नोटिस की की तामिल की जा चुकी है,

चुंकि हेमलता बघेल के विरुद्ध धारा 40 के तहत पद से पृथक करने की कार्रवाही संचालित है ओर उनके पद पर बने रहने से ग्राम पंचायत के कार्यों अभिलेखों तथा निष्पक्ष जाँच प्रक्रिया प्रभावित होने की पूण संभावना है!अतः छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 की उपधारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हेमलता बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत गुरसिया जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा ( छ. ग ) को तत्काल प्रभाओ से सरपंच पद से निलंबित किया जाता है,

Saroj Chauhan
Author: Saroj Chauhan

Leave a Comment

और पढ़ें
0
Did you like our Portal?

Did you like our Portal?

राज्य चुनें